भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।
संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जिसमें संविधान सभा की 11 सत्रों में 165 दिन की बैठकें हुईं।
डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है; वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे।
भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, जिसे हस्तलिखित रूप में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया।
42वें संशोधन (1976) को ‘मिनी संविधान’ कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में व्यापक बदलाव किए।
संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं।
अनुच्छेद 21A (86वां संशोधन, 2002) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में लागू होता है।
संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्द 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए।
भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है।
राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है।
भारत में दो सदन वाली संसद है: लोकसभा (जनता द्वारा चुनी गई) और राज्यसभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व)।
राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है।
संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) में की गई है।
भारत में छह मौलिक अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचार।
मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा द्वारा सुरक्षित रखा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट लागू करता है।
अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करने की अनुमति देता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है।
राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है (अनुच्छेद 155)।
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950-1962 तक सेवा की।
भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1947-1964 तक कार्य किया।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में बदलते हैं।
अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण शामिल है।
अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, और गतिशीलता की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से व्याख्या किया है।
73वां और 74वां संशोधन (1992) पंचायती राज और नगर पालिका प्रणाली को सशक्त बनाने से संबंधित हैं।
अनुच्छेद 370, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया।
संविधान में पांच प्रकार की रिट हैं: हेबियस कॉर्पस, मंडमस, निषेध, क्वो-वारंटो, और सर्टियोरारी।
भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति में 7 सदस्य थे, जिनकी अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने की थी।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 207 सदस्य उपस्थित थे।
राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55 के तहत होता है, जिसमें सांसद और विधायक मतदान करते हैं।
अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिसे संसद शुरू कर सकती है।
लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 530 राज्य और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं।
राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है।
सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है और वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश हैं।
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, जिसमें संसद के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है।
राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकते हैं, जब संसद सत्र में न हो।
भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 1950-1958 तक सेवा की।
आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।
अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है, जो संघीय ढांचे को दर्शाता है।
अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 110)।
भारत में संघीय शासन प्रणाली है, लेकिन केंद्र को मजबूत शक्तियां दी गई हैं।
राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए (अनुच्छेद 58)।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 124)।
पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें भूमि सुधारों को संरक्षण दिया गया।
नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया।
संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 चुने गए और 93 मनोनीत थे।
भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 (नीति निदेशक तत्व) में है।
अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं।
संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है।
11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख है, जो स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाते हैं।
अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों को निर्धारित करता है।
अनुच्छेद 239A केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान करता है।
भारतीय संविधान ने ब्रिटिश, अमेरिकी, और आयरिश संविधानों से प्रेरणा ली है।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे।
संविधान में नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51) सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।
भारत में वयस्क मताधिकार (21 वर्ष, बाद में 18) अनुच्छेद 326 के तहत सुनिश्चित किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक है।
भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, नवीनतम 2020 तक।
संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून का प्रावधान है (52वां संशोधन, 1985)।
अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, जो अब मौलिक अधिकार नहीं है।
संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है।
भारत में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित किए गए हैं।
अनुच्छेद 266 में समेकित निधि (Consolidated Fund) का प्रावधान है।
भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जो विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं।
संविधान सभा ने 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान को अंतिम रूप दिया।
अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का नीति निदेशक तत्व है।
भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है, क्योंकि कुछ संशोधन आसान और कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए।
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है।
भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्त होता है।
संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, और अन्य अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है।
अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख है।
भारत में चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है।
संविधान की पांचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रावधान है।
अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्तियां देता है, जैसे पूर्ण न्याय के लिए आदेश देना।