1. कार्यपालिका का परिचय
विवरण: कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करती है।
विशेषताएँ:
- संघीय ढांचा: भारत में केंद्र और राज्यों के स्तर पर कार्यपालिका की व्यवस्था है।
- उत्तरदायित्व: कार्यपालिका कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार है।
- प्रतियोगी तथ्य: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52-78 कार्यपालिका से संबंधित हैं।
2. भारत का राष्ट्रपति
विवरण: राष्ट्रपति भारत की संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और देश का प्रथम नागरिक है।
विशेषताएँ:
- सर्वोच्च सेनापति: राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल, जल, वायु) का सर्वोच्च सेनापति है।
- शक्तियाँ: वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित हैं।
- प्रतियोगी तथ्य: भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे (1950-1962)।
3. राष्ट्रपति का चुनाव
विवरण: राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है।
निर्वाचक मंडल:
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
4. राष्ट्रपति का कार्यकाल
विवरण: राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
विशेषताएँ:
- पद रिक्ति: मृत्यु, त्यागपत्र, या महाभियोग द्वारा।
- महाभियोग: संविधान उल्लंघन पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है।
- प्रतियोगी तथ्य: महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है।
5. राष्ट्रपति पद की योग्यताएँ
विवरण: राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं।
योग्यताएँ:
- भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लाभ का पद न हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं को परिभाषित करता है।
6. राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य
विवरण: राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायी, और आपातकालीन क्षेत्रों में विभाजित हैं।
शक्तियाँ:
- नियुक्ति शक्तियाँ: प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, CAG।
- कानूनी भूमिका: विधेयक पर हस्ताक्षर, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
- क्षमादान शक्ति: मृत्युदंड या अन्य दंड को माफ, स्थगित, या परिवर्तित कर सकता है।
- आपातकालीन शक्तियाँ: युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह में आपातकाल घोषित कर सकता है।
- प्रतियोगी तथ्य: आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 356 और 352 में वर्णित हैं।
7. भारत का उपराष्ट्रपति
विवरण: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालता है।
विशेषताएँ:
- चुनाव: लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य।
- कार्यकाल: 5 वर्ष।
- हटाने की प्रक्रिया: राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है।
8. उपराष्ट्रपति की योग्यताएँ
विवरण: उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएँ।
योग्यताएँ:
- भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, लाभ का पद न हो, राज्यसभा सदस्य की योग्यता।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव को परिभाषित करता है।
9. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
विवरण: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति रखते हैं।
विशेषताएँ:
- नियुक्ति: राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
- मंत्रिमंडल: मंत्रिपरिषद का लघु रूप, जिसमें प्रमुख विभागों के मंत्री शामिल हैं।
- सदस्यता: मंत्रियों को 6 माह में संसद का सदस्य बनना आवश्यक।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है।
10. संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
विवरण: मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है।
विशेषताएँ:
- अविश्वास प्रस्ताव: लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
- प्रश्नकाल: सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 75(3) मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है।
11. उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका
विवरण: उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और मंत्रिपरिषद शामिल हैं।
विशेषताएँ:
- राज्यपाल: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, 35 वर्ष की आयु।
- नियुक्तियाँ: राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, कुलपति।
- मुख्यमंत्री: विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता।
- प्रतियोगी तथ्य: अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का उल्लेख करता है।